एमपीएस निवेशकों के पैसे कमेटी के जरिये लौटाने पर विचार

कोलकाता. एमपीएस में पैसे लगाने वाले निवेशकों को उनके पैसे हाइकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में कमेटी गठित कर लौटाने पर विचार किया जा रहा है. यह विचार कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रकट किया है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खं़डपीठ ने एमपीएस मामले की सुनवाई के दौरान एमपीएस से जानना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2015 9:05 PM

कोलकाता. एमपीएस में पैसे लगाने वाले निवेशकों को उनके पैसे हाइकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में कमेटी गठित कर लौटाने पर विचार किया जा रहा है. यह विचार कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रकट किया है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खं़डपीठ ने एमपीएस मामले की सुनवाई के दौरान एमपीएस से जानना चाहा कि कितने निवेशकों का कितना पैसे उनके पास है. मैच्योरिटी होने पर वह पैसा कितना होगा. इसकी रिपोर्ट अगले शुक्रवार को हाइकोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए किसी पूर्व जज के नेतृत्व में कमेटी बनायी जा सकती है. अदालत इस संबंध में विचार कर रही है. उल्लेखनीय है कि गत 30 मई को न्यायाधीश सौमित्र पाल की सिंगल बेंच की सभी कार्यालयों को बंद कर देने के निर्देश को चुनौती देते हुए एमपीएस ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में याचिका दायर की थी. मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी.

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