निगम के फरमान से हॉकर नाराज

कोलकाता: मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोलकाता नगर निगम ने महानगर के हॉकरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिस पद्धति को अपनाया है, उससे हॉकर संग्राम क मेटी खुश नहीं है. संगठन ने निगम के इस कदम को अवैध बताते हुए अदालत में जाने की धमकी दे डाली है. एक संवाददाता सम्मेलन में कमेटी के संयुक्त सचिव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2015 6:52 AM
कोलकाता: मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोलकाता नगर निगम ने महानगर के हॉकरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिस पद्धति को अपनाया है, उससे हॉकर संग्राम क मेटी खुश नहीं है. संगठन ने निगम के इस कदम को अवैध बताते हुए अदालत में जाने की धमकी दे डाली है. एक संवाददाता सम्मेलन में कमेटी के संयुक्त सचिव मुराद हुसैन ने बताया कि एक जुलाई को निगम ने विभिन्न अखबारों में एक विज्ञप्ति जारी कर रजिस्ट्रेशन के लिए हॉकरों से ऑनलाइन व लिखित आवेदन देने का जो आह्वान किया है, वह प्रक्रिया सरासर अवैध है.

केंद्रीय हॉकर कानून एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकारों को सबसे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर उसके नेतृत्व में डिजिटल सर्वे करवा प्रत्येक हॉकर का रजिस्ट्रेशन कर उसे सर्टिफिकेट दे कर टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से परिचय पत्र देना होगा. अर्थात रजिस्ट्रेशन व परिचय पत्र देने का काम टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी,जिसमें 40 प्रतिशत हॉकर संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि दस-दस प्रतिशत स्वयंसेवी संगठन, प्रशासन, जन प्रतिनिधि इत्यादि होंगे. श्री हुसैन ने कहा कि निगम ने केंद्रीय कानून व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन न कर जिस पद्धति को अपनाया है, उसे जटिलता बढ़ेगी.

बगैर सर्वे किये रजिस्ट्रेशन करवाने से ऐसे लोग भी हॉकर की मान्यता हासिल कर लेंगे, जो हॉकर नहीं हैं. श्री हुसैन ने कहा कि अगर निगम ने इस प्रक्रिया को बंद नहीं किया तो हम लोग इसके खिलाफ अदालत में जायेंगे. श्री हुसैन ने कहा कि निगम जल्द से जल्द टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर उसके माध्यम से हॉकरों का डिजिटल सर्वे करवाये.

Next Article

Exit mobile version