तीन सुपारी किलर को उम्रकैद की सजा

कोलकाता : 11 साल पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की हत्या के दोषी पाये गये तीन सुपारी किलर को बैरकपुर एडिशनल सेशन जज शिखा सेन ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तीनों के नाम मोहम्मद निषाद, संतोष गुप्ता उर्फ विजय और मनोज साव बताये गये हैं. गौरतलब है कि 10 अगस्त 2004 को टीटागढ़ इलाके में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2015 7:20 AM

कोलकाता : 11 साल पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की हत्या के दोषी पाये गये तीन सुपारी किलर को बैरकपुर एडिशनल सेशन जज शिखा सेन ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

तीनों के नाम मोहम्मद निषाद, संतोष गुप्ता उर्फ विजय और मनोज साव बताये गये हैं. गौरतलब है कि 10 अगस्त 2004 को टीटागढ़ इलाके में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एस सुब्रह्मण्यम की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. टीटागढ़ थाना की पुलिस ने घटना के सिलसिले में तीनों को गिरफ्तार किया था.

मामले की जांच के बाद पता चला कि व्यवसायिक रंजिश की वजह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अजय शर्मा ने एस सुब्रह्मण्यम की हत्या करने के लिए तीनों को सुपारी दी थी. मुख्य आरोपी अजय शर्मा घटना के बाद से फरार है. पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है. हत्या के सिलसिले में कोर्ट ने इन तीनों को दोषी पाया. इसके बाद इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.

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