यौनकर्मी की गवाही पर हत्यारे को उम्रकैद

कोलकाता. उधार के रुपये न लौटाने पर अपने सहयोगी रसोइया की हत्या करने के मामले में दोषी पाये गये एक युवक को बैरकपुर एडीजी ने उम्रकैद की सजा सुनायी. उसका नाम राजेंद्र कुमार कहाली बताया गया है. इससे पहले, आरोपी राजेंद्र कुमार कहाली को उसकी प्रेमिका रही एक यौनकर्मी सहित 16 लोगों की गवाही के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2015 1:17 AM
कोलकाता. उधार के रुपये न लौटाने पर अपने सहयोगी रसोइया की हत्या करने के मामले में दोषी पाये गये एक युवक को बैरकपुर एडीजी ने उम्रकैद की सजा सुनायी. उसका नाम राजेंद्र कुमार कहाली बताया गया है. इससे पहले, आरोपी राजेंद्र कुमार कहाली को उसकी प्रेमिका रही एक यौनकर्मी सहित 16 लोगों की गवाही के बाद उसे कोर्ट ने दोषी पाया.
क्या है मामला : चार जुलाई 2012 में डनलप के एक होटल में काम करनेवाले रसोइया रवि देवनाथ का खून से लथपथ शव होटल के स्टॉफ क्र्वाटर रूम में पाया गया था. से बरामद किया गया था. घटना के बाद से होटल का एक अन्य रसोइया राजेंद्र कुमार कहाली फरार था. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि राजेंद्र से रवि देवनाथ ने कुछ रुपये उधार लिये थे. रवि देवनाथ रुपये नहीं लौटा रहा था. इसे लेकर दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था. इधर, चार जुलाई को स्टॉफ क्वार्टर में दोनों में रुपये लौटने को लेकर फिर विवाद हुआ. बहस के दौरान राजेंद्र ने चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद उसके शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया. पुलिस ने बाद में उसे एक यौनकर्मी के कमरे से बरामद किया. उसने इस हत्या की पूरी बात इस यौनकमी को बताया था. यौनकर्मी ने उसे गिरफ्तार करवाने में मदद की. उसने यौनकर्मी को अपने साथी की हत्या के बारे में जो बयान दिया था, उसे कोर्ट में भी स्वीकार किया. मामले की सुनवाई के बाद बैरकपुर के एडीजी रमेश प्रधान ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनायी. इस संबंध में सरकारी वकील अनिल कुमार घोष ने बताया कि राजेंद्र को एक यौनकर्मी सहित 16 लोगों के गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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