मदन मित्रा की जमानत याचिका की सुनवाई टली

कोलकाता. राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गयी. शुक्रवार को न्यायाधीश निसीथा महात्रे व न्यायाधीश आशा अरोड़ा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होनी थी. मदन मित्रा के वकील नीलाद्री भट्टाचार्य ने याचिका की पूरी तैयारी न होने का कारण बताते हुए सुनवाई को टालने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2015 8:31 AM

कोलकाता. राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गयी. शुक्रवार को न्यायाधीश निसीथा महात्रे व न्यायाधीश आशा अरोड़ा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होनी थी. मदन मित्रा के वकील नीलाद्री भट्टाचार्य ने याचिका की पूरी तैयारी न होने का कारण बताते हुए सुनवाई को टालने का आवेदन किया.

खंडपीठ ने आवेदन को मंजूर करते हुए सोमवार को सुनवाई तय की है. सीबीआइ के वकील मोहम्मद अशरफ अली ने भी अदालत में कहा कि उनके अन्य वकील भी दिल्ली से आयेंगे. मामले की सुनवाई छह या सात अगस्त होती है तो बेहतर होगा. हालांकि खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई कब होगी इसका फैसला सोमवार को ही होगा.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्री मित्रा की जमानत याचिका निचली अदालत में कई बार खारिज हो चुकी है. हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार राय , न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायाधीश गिरीश गुप्ता की खंडपीठ ने व्यक्तिगत कारणों के चलते याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया था. इससे पहले न्यायाधीश निसीथा महात्रे की अदालत में जब मामला गया था तब मदन मित्रा के वकीलों ने ही व्यक्तिगत कारणों के चलते मामले को वापस ले लिया था. गौरतलब है कि गत वर्ष 12 दिसंबर को मदन मित्रा को सारधा घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. सारधा घोटाले में इससे पहले पूर्व डीजी रजत मजूमदार, इस्ट बंगाल के अधिकारी देवव्रत सरकार तथा सृंजय बोस को जमानत मिल चुकी है. मदन मित्रा अस्वस्थ होने की वजह से वर्तमान में एसएसकेएम अस्पताल में भरती हैं.

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