अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दायर मामला खारिज

कोलकाता : तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर मामले को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज करते हुए उलटे भाजपा पर ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने सुनाया. क्या है मामला उल्लेखनीय है कि गत 21 जून को बसीरहाट के प्रांतिक मैदान में एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2015 7:29 AM
कोलकाता : तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर मामले को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज करते हुए उलटे भाजपा पर ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने सुनाया.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि गत 21 जून को बसीरहाट के प्रांतिक मैदान में एक जनसभा में अभिषेक बनर्जी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें देख लेने की धमकी दी थी. इसके खिलाफ भाजपा ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया था. पिछली सुनवाई में सरकारी वकील अभ्रतोष मजुमदार और तलत मसूद ने कहा था कि भाजपा की शिकायत की जांच जोड़ासांको थाने की पुलिस पहले ही शुरू कर चुकी है.
हालांकि भाजपा की ओर से वकील फिरोज एडुलजी ने दावा किया था कि जोड़ासाको थाने में भाजपा की शिकायती पत्र पर केवल पुलिस ने स्टैंप लगा दिया था कोई जीडी नंबर नहीं दिया था. इस पर गत 11 अगस्त की सुनवाई में न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने जीडी की प्रति दाखिल करने को कहा था. इसमें पाया गया कि पुलिस ने जीडी नंबर दिया है. इसके बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मामले को खारिज करते हुए भाजपा पर ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. भाजपा को एक महीने के भीतर यह पैसे देने होंगे. इसमें से पांच लाख रुपये स्टेट लीगल एड फोरम और पांच लाख रुपये हाइकोर्ट लीगल एड कमेटी को देने होंगे. इधर बसीरहाट के सांसद इदरीस अली ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. अदालत के फैसले पर उन्होंने खुशी जतायी.

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