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पारा मेडिकल व एलॉयड मेडिकल के पेशेवरों के लिए परिषद
कोलकाता. विधानसभा में ‘ द वेस्ट बंगाल एलायड-मेडिकल एंड पारा मेडिकल काउंसिल बिल, 2015’ को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गयी, हालांकि वाममोरचा ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग पर विरोध किया. माकपा विधायक अनीसुर रहमान ने कहा कि पहले उन लोगों को कहा गया था कि यह विधेयक स्थायी […]
कोलकाता. विधानसभा में ‘ द वेस्ट बंगाल एलायड-मेडिकल एंड पारा मेडिकल काउंसिल बिल, 2015’ को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गयी, हालांकि वाममोरचा ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग पर विरोध किया. माकपा विधायक अनीसुर रहमान ने कहा कि पहले उन लोगों को कहा गया था कि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जायेगा, लेकिन आज हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसे आज ही पास कराने का निर्णय लिया गया है. उन लोगों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, ताकि वे विधेयक को पढ़ सकें.
इस पर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक की कॉपी दस दिन पहले वितरित की गयी थी तथा वाममोरचा सरकार के समय के कई उदाहरण हैं, जब नये विधेयक को बिना स्थायी समिति को भेजे ही पारित करवाया गया था. स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एलायड मेडिकल व पारा मेडिकल के पेशेवरों को पंजीकरण व नियंत्रण के लिए आचार संहित बनाया जायेगा तथा एक परिषद का गठन किया जायेगा. इनमें वे भी संस्थाएं शामिल हैं, जो एेसे पेशे के लोगों को प्रशिक्षण देती हैं.
भाजपा के विधायक शमिक भट्टाचार्य के आरोप को खारिज करते हुए श्रीमती भट्टाचार्य से कहा कि यह विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, लेकिन यदि केंद्र कोई कानून नहीं बनाता है, तो फिर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है ही. वे लोग अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य में प्राइवेट पैथोलॉजिकल संस्थाओं पर भी नियंत्रण लग पायेगा.
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