मदन मित्रा का पासपोर्ट हुआ जमा
कोलकाता : जमानत दिये जाने के निर्देश का बाद आखिरकार अलीपुर अदालत के हस्तक्षेप के बाद परिवहन मंत्री मदन मित्रा का पासपोर्ट शनिवार को सीबीआइ ने जमा ले लिया. सूत्रों के अनुसार अलीपुर जिला व सत्र न्यायालय में मदन मित्रा के पासपोर्ट जमा लेने वाले मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआइ के अधिकारियों […]
कोलकाता : जमानत दिये जाने के निर्देश का बाद आखिरकार अलीपुर अदालत के हस्तक्षेप के बाद परिवहन मंत्री मदन मित्रा का पासपोर्ट शनिवार को सीबीआइ ने जमा ले लिया. सूत्रों के अनुसार अलीपुर जिला व सत्र न्यायालय में मदन मित्रा के पासपोर्ट जमा लेने वाले मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआइ के अधिकारियों से जानना चाहा कि मित्रा का पासपोर्ट जमा क्यों नहीं लिया जा रहा है.
इधर मित्रा की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने दावा किया कि विगत 31 अक्तूबर को जमानत दिये जाने के बाद से ही जमानत की शर्तों के अनुसार सीबीआइ के समक्ष परिवहन मंत्री मदन मित्रा का पासपोर्ट जमा दिये जाने की कोशिश की जा रही थी. कथित तौर पर मदन मित्रा के खुद पासपोर्ट नहीं आने की वजह से ही पासपोर्ट जमा नहीं लिया जा रहा था. अधिवक्ता ने कहा कि मित्रा चिकित्साधीन है, ऐसे में उनके खुद सीबीआइ कार्यालय जाकर पासपोर्ट देना संभव नहीं था.
सूत्रों के अनुसार सीबीआइ अधिकारी की ओर से कहा गया कि किसी भी आॅथराइज लेटर के बगैर पासपोर्ट जमा करना संभव नहीं था. न्यायाधीश द्वारा पूछा गया कि पासपोर्ट जमा करने को लेकर किसी प्रकार की कानून अड़चन है क्या? इस पर सीबीआइ की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है और वे मदन मित्रा का पासपोर्ट लेने के लिए प्रस्तुत हैं.
बताया गया है कि न्यायाधीश के सामने ही सीबीआइ अधिकारी ने मदन मित्रा का पासपोर्ट जमा ले लिया. ध्यान रहे कि विगत 31 अक्तूबर को सारधा चिटफंड कांड मामले में गिरफ्तार हुए मदन मित्रा की जमानत याचिका को अलीपुर जिला व सत्र न्यायालय ने मंजूर कर ली थी. मित्रा को दो लाख रुपये के पर्सनल बांड पर जमानत मिली थी.
जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे पासपोर्ट सीबीआइ को सरेंडर करें व जांच में सीबीआइ को पूरा सहयोग दें. कथित तौर पर जमानत की शर्तों के अनुसार कभी मित्रा के अधिवक्ता तो कभी अधिवक्ता के साथ उनके पुत्र पासपोर्ट लेकर सीबीआइ कार्यालय पहुंचे, लेकिन पासपोर्ट जमा नहीं लिया गया था. अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही मित्रा का पासपोर्ट जमा किया जा सका.