सारधा कांड में हलफनामा जमा करे सीबीआइ : कोर्ट

कोलकाता: सारधा कांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर किये गये मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीबीआइ को बुधवार तक हलफनामा देने के लिए कहा है. इसमें उल्लेख करना होगा कि किन-किन राज्यों ने उसे इस संबंध में जांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:37 PM

कोलकाता: सारधा कांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर किये गये मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीबीआइ को बुधवार तक हलफनामा देने के लिए कहा है.

इसमें उल्लेख करना होगा कि किन-किन राज्यों ने उसे इस संबंध में जांच के लिए कहा है. यदि किसी हाइकोर्ट ने भी इस संबंध में जांच के लिए उसे कहा है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा. सीबीआइ को यह भी बताना होगा कि इस संबंध में उसने कोई नियमित जांच की है या नहीं, अगर की है, तो वह किस स्तर पर है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

इधर डायरेक्टर ऑफ इनफोर्समेंट ब्रांच (सेंट्रल) की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले की वह भी जांच कर सकते हैं. इस बाबत राज्य सरकार से एफआइआर की कॉपी मांगी गयी थी, लेकिन उसे वह मुहैया नहीं करायी गयी है.

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