थाने में बिना एफआइआर दर्ज किये लौटाने पर गिरेगी गाज

कोलकाता. अब महानगर के किसी भी थाने के प्रभारी अपने थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आनेवाले लोगों को बिना उनकी शिकायत दर्ज किये वापस नहीं लौटा सकेंगे. कोलकाता पुलिस के क्राइम मीटिंग में पुलिस आयुक्त सुरजीत कर पुरकायस्थ ने हाल ही में घटी एक ऐसी घटना पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2015 3:34 AM
कोलकाता. अब महानगर के किसी भी थाने के प्रभारी अपने थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आनेवाले लोगों को बिना उनकी शिकायत दर्ज किये वापस नहीं लौटा सकेंगे. कोलकाता पुलिस के क्राइम मीटिंग में पुलिस आयुक्त सुरजीत कर पुरकायस्थ ने हाल ही में घटी एक ऐसी घटना पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिये. सीपी ने कहा कि पाटुली थाने में शिकायत लेकर आये एक व्यक्ति को वापस लौटा दिया गया और उसे कसबा थाने में भेज दिया गया था.

इस तरह की घटना अत्यंत ही दुखद है. उन्हों‍ने कहा कि इसके पहले भी कई बार थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया था लेकिन वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब कोलकाता के किसी भी इलाके में रहनेवाले लोग किसी भी थाने में अपनी सुविधा के मुताबिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

थाना प्रभारी का कर्तव्य है कि वे अपने थाने में जीरो एफआइआर के तहत शिकायत दर्ज कर उक्त थाने में उसे भेज दें, लेकिन लोगों को थाने से वापस नहीं किया जा सकता है. इस तरह की शिकायत अब सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा 100 नंबर पर फोन करने पर महानगर के लोगों को तुरंत पुलिस की मदद मिलेगी. इसे लेकर मिलनेवाली सहायता पर भी उन्हें आश्वस्त करना होगा. साथ ही बैठक में कोलकाता पुलिस के ट्वीटर अकाउंट को लेकर भी पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारियों को जानकारी दी.

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