कोलकाता: राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई नयी योजनाएं तैयार की है. राज्य के उपभोक्ता विषयक विभाग की ओर से आगामी 17 से 20 नवंबर तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में क्रेता सुरक्षा मेला का आयोजन किया जायेगा.
इस संबंध में राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने नवंबर महीने में कोलकाता, दुर्गापुर, हावड़ा, बारासात व सिलीगुड़ी में क्रेता सुरक्षा सहायता केंद्र खोलने की योजना बनायी है. राज्य सरकार जल्द से जल्द क्रेता सुरक्षा संबंधी मामलों का निबटारा करना चाहती है.
इसे देखते हुए तृणमूल सरकार ने राज्य के पांच क्षेत्रों में क्रेता सुरक्षा सहायता केंद्र खोलने की योजना बनायी है और नवंबर महीने तक इस केंद्रों को शुरू करने की भी योजना है. राज्य सरकार ने इस कार्य के साथ उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी स्वयंसेवी संस्थाओं को राज्य सरकार के साथ मिल कर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था और अब तक करीब 60 स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके लिए आवेदन किया है.
लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा केंद्र : बताया जाता है कि उपभोक्ता फोरम में मामला करते वक्त क्रेताओं को किसी भी कंपनी के उत्पाद के खिलाफ क्या शिकायत है, इसे लेकर उनको अच्छे तरीके से शिकायत दर्ज करना पड़ता है. लेकिन लोगों के पास सही जानकारी नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है. इसलिए यह केंद्र लोगों को शिकायत दर्ज कराने के तरीके से भी अवगत करायेगा.
इसके अलावा मामला दायर करने के बाद उनको क्या करना है, इस संबंध में जागरूक किया जायेगा. गौरतलब है कि वर्तमान नियम के अनुसार 20 लाख रुपये तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा निबटाया जाता है, जबकि एक करोड़ रुपये तक के मामलों को राज्य उपभोक्ता आयोग व एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों का निबटारा करने का जिम्मा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का है. लेकिन लोग अगर चाहें तो किसी भी स्तर में मामला करने के लिए उपभोक्ता सहायता केंद्र में आवेदन कर सकते हैं.