एमपीएस मामले में सरकार को देना होगा हलफनामा
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि हाइकोर्ट द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए गठित कमेटी का कार्य बीच रास्ते में बंद न हो जाये यह राज्य सरकार सुनिश्चित करे. इस संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसपी तालुकदार ने हाइकोर्ट […]
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि हाइकोर्ट द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए गठित कमेटी का कार्य बीच रास्ते में बंद न हो जाये यह राज्य सरकार सुनिश्चित करे.
इस संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसपी तालुकदार ने हाइकोर्ट के समक्ष आशंका प्रकट की है कि यदि कमेटी का कार्य बीच रास्ते में बंद हो जाता है तो उनकी स्थिति विकट हो जायेगी. लिहाजा राज्य सरकार इस संबंध में सुनिश्चत करे कि काम बंद नहीं होगा. शुक्रवार को सचिव स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश हाइकोर्ट ने दिया है.
उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि एमपीएस मामले में गत सप्ताह ही एसपी तालुकदार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने की बात हाइकोर्ट ने कही थी. यह कमेटी निवेशकों का पैसा लौटायेगी. राज्य सरकार ने इस बीच कहा है कि कमेटी का दायित्व राज्य सरकार का रहेगा. इस बीच सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी हाइकोर्ट को दिया गया है.