कोलकाता : शहर की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि आज और 14 दिनों के लिए 28 जनवरी तक बढ़ा दी. वह सारधा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं.
अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सौगत रॉय चौधरी ने मित्रा के वकील की जमानत के लिए आग्रह नहीं किए जाने पर यह आदेश दिया. वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मित्रा के साथ ‘डिवीजन…वन’ कैदी के तौर पर व्यवहार किया जाए और सभी आवश्यक मेडिकल सहायता दी जाए क्योंकि वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर को जमानत रद्द किए जाने के बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने पर मित्रा को 12 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था.