तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश ने इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नास्कर को धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 201 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत दोषी पाया.
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कामदुनी कांड : गैंगरेप और हत्या में छह दोषी करार, अब सजा का एलान कल
कोलकाता : कामदुनी गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत ने गुरुवार को छह व्यक्तियों को दोषी ठहराया. मामले में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया. अतिरिक्त नगर और सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार ने खचाखच भरी अदालत में सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया.वहीं शुक्रवार […]
कोलकाता : कामदुनी गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत ने गुरुवार को छह व्यक्तियों को दोषी ठहराया. मामले में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया. अतिरिक्त नगर और सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार ने खचाखच भरी अदालत में सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया.वहीं शुक्रवार को इस मामले में हुई जिरह के बाद अब इस मामले में शनिवार को अदालत सजा सुनायेगी.
गौरतलब है कि 21 वर्ष की एक कॉलेज छात्रा के साथ जून 2013 में दरिंदगी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. सैफुल अली ने लड़की को सड़क पर रोका और उसे एक फार्महाउस के भीतर ले गया, जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया. उसे धारा 109 (अपराध में सहायता देना) और 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी पाया गया.
वारदात में नौ हुए थे गिरफ्तार
इस मामले में सैफुल अली, अंसार अली, अमीनुल अली, इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नस्कर को दोषी करार दिया गया.रफीकुल इसलाम और नूर अली को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया.जबकि एक अन्य आरोपी गोपाल नस्कर की पिछले साल हो गयी मौतथी.
शव पर थे वीभत्सता के निशान
गैंगरेप और हत्या की इस जघन्य घटना को 7 जून 2013 को अंजाम दिया गया. लड़की कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के कामदुनी इलाके में कालेज में परीक्षा देने के बाद घर वापस लौट रही थी. घटना के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किये गये थे. बीए द्वितीय वर्ष की 21 वर्षीय लड़की बस से उतरने के बाद एक सुनसान सड़क से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जब आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसे पास के एक फार्महाउस में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गयी. उसका शव अगले दिन खेत के कोने में पड़ा मिला, जिसपर वीभत्सता के दिल दहला देने वाले निशान थे. शव को नष्ट करने की कोशिश की गयी थी.
पीड़िता के भाई को दोषी ने दी धमकी
अदालत सूत्रों के मुताबिक, दोषी करार दिये जाने पर अदालत से निकलने के दौरान दोषी अंसार अली ने अदालत परिसर में ही पुलिसकर्मियों के सामने मृतका के भाई को जल्द ही देख लेने की धमकी दी. जल्द अंजाम भुगतने की धमकी देने के बाद वह पुलिस वैन में चला गया.
कितनी हो सकती है सजा
न्यायाधीश ने कहा कि सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को मौत की या 20 वर्ष जेल की अधिकतम सजा दी जा सकती है. अन्य तीन को कम से कम 20 वर्ष जेल अथवा ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद हो सकती है.
एक की मौत हो चुकी है
रफीकुल इसलाम और नूर अली के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला लिहाजा दोनों को दोषमुक्त करार दिया गया. एक अन्य आरोपी गोपाल नस्कर की पिछले वर्ष अगस्त में मौत हो गयी.
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