रज्जाक मोल्ला के खिलाफ एफआइआर का निर्देश

कोलकाता. चुनाव आयोग ने भांगड़ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मोल्ला के खिलाफ एफआइआर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस अधीक्षक को उनके खिलाफ एफआइआर कर कार्रवाई करने को कहा है. गौरतलब है कि बुधवार को रज्जाक मोल्ला ने उत्तर हावड़ा से भाजपा की उम्मीदवार रूपा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 22, 2016 1:30 AM
कोलकाता. चुनाव आयोग ने भांगड़ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मोल्ला के खिलाफ एफआइआर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस अधीक्षक को उनके खिलाफ एफआइआर कर कार्रवाई करने को कहा है. गौरतलब है कि बुधवार को रज्जाक मोल्ला ने उत्तर हावड़ा से भाजपा की उम्मीदवार रूपा गांगुली के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी. इसके बाद भाजपा के नेताओं ने आयोग के अधिकारियों से मिल कर इसकी शिकायत दर्ज करायी थी.

इसके बाद चुनाव आयोग ने अब्दुर रज्जाक मोल्ला को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब रज्जाक मोल्ला ने दिया था, लेकिन उनके जवाब से आयोग संतुष्ठ नहीं हुआ और उनके खिलाफ भांगड़ थाने में आइपीसी की धारा 509 के तहत मामला किया. धारा 509 के अनुसार उन पर किसी महिला के संबंध में अभद्र टिप्पणी व अपमान करने का आरोप है. इस संबंध में पूछे जाने पर आइजी (कानून-व्यवस्था) अनुज शर्मा ने कहा कि इस धारा के तहत आरोपी को जमानत मिल सकती है, इसलिए आरोपी काे गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है.

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