जेल में बंद पूर्व मंत्री मदन मित्रा नहीं कर सकते मतदान

कोलकाता. कमरहट्टी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार एवं जेल में बंद पूर्व मंत्री मदन मित्रा उम्मीद कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाता उन्हें वोट करेंगे, लेकिन वह स्वयं एक पंजीकृत मतदाता होने के बावजूद मतदान नहीं कर पाएंगे. चुनाव आयोग सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि वर्तमान में सारधा चिटफंड घोटाले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2016 8:24 AM
कोलकाता. कमरहट्टी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार एवं जेल में बंद पूर्व मंत्री मदन मित्रा उम्मीद कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाता उन्हें वोट करेंगे, लेकिन वह स्वयं एक पंजीकृत मतदाता होने के बावजूद मतदान नहीं कर पाएंगे. चुनाव आयोग सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि वर्तमान में सारधा चिटफंड घोटाले में अलीपुर जेल में बंद मित्रा को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

आयोग के सूत्रों ने कहा कि सभी कैदी चाहे वे विचाराधीन हों या दोषी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता. इस नियम के लिए मित्रा कोई अपवाद नहीं.

जनप्रतिनिधि कानून 1951 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जेल में सजा काटने या पुलिस हिरासत में हो, वह किसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकता. हालांकि नियम कैदियों को तब तक उम्मीदवार बनने की इजाजत देता है जब तक कि वह अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहरा दिये जाते. इस बीच मदन मित्रा की तबियत िबगड़ने की खबर आयी है. डॉक्टरों की टीम ने जेल में ही उनका इलाज किया पर अस्पताल में भरती होने की इजाजत नहीं दी.

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