सारधा मामला: मनोरंजना की याचिका पर सुनवाई से इनकार

कोलकाता‍/नयी िदल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सारधा घोटाले में मनोरंजना सिंह की जमानत याचिका पर विचार करने से बुधवार को मना कर दिया और उन्हें सुझाव दिया कि वह राहत के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं. न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही उच्च […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 26, 2016 2:42 AM
कोलकाता‍/नयी िदल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सारधा घोटाले में मनोरंजना सिंह की जमानत याचिका पर विचार करने से बुधवार को मना कर दिया और उन्हें सुझाव दिया कि वह राहत के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं.
न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही उच्च न्यायालय के पास है और आरोपी वहां राहत मांग सकता है. मनोरंजना पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की पत्नी हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली ने कहा कि वह साढ़े सात महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, जहां उनकी दो बार सर्जरी हुई है.
अधिवक्ता ने कहा, ‘मामले में पांचवें पूरक आरोप पत्र में उन्हें नामजद किया गया है और उनकी चिकित्सीय स्थिति के कारण उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.’ इस पर पीठ ने कहा कि अदालत ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उन्हें प्रदान करें. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था. पीठ ने जमानत याचिका का निस्तारण करने के दौरान सिंह को उच्च न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता दी. सीबीआइ ने पिछले साल सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में सिंह को गिरफ्तार किया था.

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