हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ पर्वतारोही भी इस अभियान के दौरान अपनी जान गंवा बैठे. इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अब एवरेस्ट एवं दुनिया की अन्य बड़ी पर्वतमालाओं पर चढ़ने के इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाये हैं. अगर कोई पर्वतारोही राज्य सरकार को जानकारी दिये बगैर इस प्रकार के अभियान पर निकलता हैं आैर उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो इस स्थिति में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की मदद उपलब्ध नहीं करायेगी.
राज्य के खेल व युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास ने मंगलवार को नवान्न में इन नये नियमों का एलान किया. नये नियम के अनुसार एवरेस्ट एवं दुनिया की अन्य ऊंची पर्वतमालाओं पर चढ़ने के इच्छुक पर्वतारोहियों की उम्र 50 वर्ष से कम हाेनी चाहिए. उसके पास पिछले पांच वर्ष के अंदर छह हजार मीटर से ऊंची कम से कम चार पर्वतमालाओं पर चढ़ने का अनुभव होना चाहिए. अभियान पर जाने से पहले किसी सरकारी अस्पताल से शारीरिक स्थिति की जांच अनिवार्य होगी. इच्छुक पर्वतारोही का पारिवारिक बीमा एवं राहत अभियान से संबंधित बीमा होना अनिवार्य है. राज्य सरकार, आर्थिक सहायता प्राप्त पर्वतारोहियों की तालिका नेपाल को सरकार को देगी, लेकिन अगर राज्य सरकार को बताये बगैर कोई पर्वतारोही अभियान पर जाता तो उसकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार नहीं लेगी. पर्वतारोहियों को बेस कैंप मैनेजर की जानकारी एवं स्थानीय फोन नंबर कमेटी को देना अनिवार्य होगा.