सीएम को एसएमएस भेजनेवाला गिरफ्तार

गिरफ्तार सुदीप्त का दावा- सीएम से मदद के िलए किया था एसएमएस कोलकाता : बर्दवान जिले के एक वकील ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एसएमएस भेजकर मदद की गुहार लगाना उसके लिए भारी पड़ गया है. बर्दवान कोर्ट में वकालत करने वाले 37 वर्षीय सुदीप्त राय के मुताबिक, उन्हें मुख्यमंत्री को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2016 6:41 AM
गिरफ्तार सुदीप्त का दावा- सीएम से मदद के िलए किया था एसएमएस
कोलकाता : बर्दवान जिले के एक वकील ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एसएमएस भेजकर मदद की गुहार लगाना उसके लिए भारी पड़ गया है. बर्दवान कोर्ट में वकालत करने वाले 37 वर्षीय सुदीप्त राय के मुताबिक, उन्हें मुख्यमंत्री को एसएमएस भेजने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.
सुदीप्त का कहना है कि माकपा कार्यकर्ताओं ने 2012 में उनकी मां का यौन उत्पीड़न किया था. इसीलिए वह अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं. इसी सिलसिले में मदद के लिए मुख्यमंत्री को एसएमएस भेजा था. रविवार दोपहर को बर्दवान पुलिस स्टेशन से कुछ अधिकारी उनके घर पर आये.
सीएम को क्यों भेजा एसएमएस?
सुदीप्त राय को पहले हिरासत में लिया गया. फिर बर्दवान पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तारी दिखा दी गयी. सुदीप्त का दावा है कि सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर, एएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर यही सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को एसएमएस क्यों भेजा? उनके बड़े भाई सुब्रता को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.
पुलिस ने किया सवाल
पुलिस ने सुदीप्त से सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री को एसएमएस भेजने वाला वही शख्स है. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री को एसएमएस भेजने की वजह से हिरासत में लिया जाता है. 2012 में माकपा नेता बिशेश्वर राय ने उनकी मां से रेप की कोशिश की थी, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला.
पुलिस ने आरोप को गलत बताया
जिला पुलिस ने सुदीप्त राय के दावों को गलत बताया है. बर्दवान के एएसपी द्युतिमान भट्टाचार्य ने कहा, ‘रविवार को बर्दवान पुलिस स्टेशन में एक महिला की ओर से शिकायत दर्ज की गयी थी. सोनाली राय नाम की इस महिला ने अपने पति सुदीप्त राय के खिलाफ लगातार धमकाने और यातनाएं देने का आरोप लगाया था.’
न्यायिक हिरासत में आरोपी
उन्होंने बताया कि इसलिए आरोपी को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 498 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस टीम जांच कर रही है. इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आया है.

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