मदन को गृहबंदी करने का अंतरिम निर्देश देने से अदालत का इनकार
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मदन मित्रा को गृहबंदी करने संबंधी अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया. सीबीआइ की ओर से इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया गया था. सीबीआइ की ओर से हाइकोर्ट में न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की खंडपीठ के समक्ष कहा गया कि पिछली बार न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने मदन मित्रा […]
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मदन मित्रा को गृहबंदी करने संबंधी अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया. सीबीआइ की ओर से इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया गया था. सीबीआइ की ओर से हाइकोर्ट में न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की खंडपीठ के समक्ष कहा गया कि पिछली बार न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने मदन मित्रा को घर में ही बंद रखने का निर्देश दिया था.
सीबीअाइ फिर से वही निर्देश अदालत से चाहती है. हालांकि सीबीआइ के अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया. मदन मित्रा की जमानत खारिज करने की याचिका की सुनवाई तीन नवंबर को होगी.