अदालत से पवन रुइया को राहत नहीं

कोलकाता :कलकत्ता हाइकोर्ट से पवन रुइया को राहत नहीं मिल सकी. जेसप अग्निकांड मामले में एफअाइआर से अपना नाम हटाये जाने के लिए पवन रुइया ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी ने एफआइआर से नाम हटाने की मंजूरी नहीं दी. पवन रुइया को इस मामले में जांच अधिकारियों के साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2016 7:58 AM
कोलकाता :कलकत्ता हाइकोर्ट से पवन रुइया को राहत नहीं मिल सकी. जेसप अग्निकांड मामले में एफअाइआर से अपना नाम हटाये जाने के लिए पवन रुइया ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी ने एफआइआर से नाम हटाने की मंजूरी नहीं दी. पवन रुइया को इस मामले में जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है. याचिका नियमित बेंच के पास भेज दी गयी है. अगली सुनवाई दिसंबर में होगी.
सीआइडी ने फिर भेजा समन : उधर, जेसप कारखाने के अंदर लगातार होनेवाली चोरी के मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने बुधवार को कारखाने के मालिक पवन रुइया को पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा है.
पहले नोटिस में पवन रुइया को बुधवार को भवानीभवन में आने की बात कही गयी थी, लेकिन बुधवार को वह नहीं आये. दिनभर इंतजार करन के बाद सीआइडी की तरफ से बुधवार शाम को पवन रुइया को सीआइडी की तरफ से दोबारा नोटिस भेजा गया. इस नोटिस में शुक्रवार तक उन्हें सीआइडी मुख्यालय भवानीभवन में अाने को कहा गया है. सीआइडी सूत्रों का कहना है कि दूसरे नोटिस में भी वह नहीं आये, तो तीसरा नोटिस भी भेजा जायेगा.

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