दो मामलों में सरकार को फटकार

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने उसकी पूर्व सिफारिशों का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से नाखुशी जाहिर करते हुए सरकार को सारधा चिटफंड घोटाले से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति असीम कुमार बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने अपने आदेश में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2014 8:44 AM

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने उसकी पूर्व सिफारिशों का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से नाखुशी जाहिर करते हुए सरकार को सारधा चिटफंड घोटाले से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति असीम कुमार बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को घोटाले से जुड़े सभी मामलों को त्वरित निबटारे के लिए एक अदालत की परिधि में लाना चाहिए.

पूर्व में पीठ ने कहा था कि सरकार एक विशेष अदालत स्थापित करने की संभावना का पता लगाये. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) प्रवर्तन निदेशालय को सभी किस्म की सहायता प्रदान करे और जरूरी कागजात सौंपे. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के उस आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें सारधा की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आवेदन करते हुए कहा था कि यह केवल केंद्र द्वारा किया जा सकता है. अदालत का कहना था कि यह आवेदन उपयुक्त फोरम में करना चाहिए.

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