कांग्रेस ने किया विधानसभा से वॉकआउट

कोलकाता: पंचायतों में एक तिहाई सदस्यों की संख्या के साथ पार्टी बदलने का अधिकार दे दिया गया. शुक्रवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल पंचायत संशोधन (विधेयक) 2014 पारित हो गया. विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि अभी तक यह प्रावधान था कि पंचायत का कोई भी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2014 8:38 AM

कोलकाता: पंचायतों में एक तिहाई सदस्यों की संख्या के साथ पार्टी बदलने का अधिकार दे दिया गया. शुक्रवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल पंचायत संशोधन (विधेयक) 2014 पारित हो गया. विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि अभी तक यह प्रावधान था कि पंचायत का कोई भी सदस्य दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है.

यह संशोधन माकपा के शासन काल में किया गया था, लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुसार अब लोकसभा व विधानसभा की तरह पंचायत के सदस्य भी कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही निर्दल सदस्य यदि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो छह माह के अंदर शामिल होना होगा. अन्यथा उनकी सदस्यता निर्दल सदस्य के रूप में ही रहेगी. विधानसभा में विरोधी दल के नेता डॉ सूर्यकांत मिश्र ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस अन्य पार्टी के नेताओं के खरीद फरोख्त में जुटी हुई है. इस विधेयक के पारित होने से उन लोगों को दूसरी पार्टी के लोगों को पाला बदल करवाने में कानूनी मदद मिलेगी.

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस विधेयक का वॉक आउट किया. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. मानस भुइंया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत कानून लाया था, जब पंचायत कानून का गला घोटा जाता है, तो सबसे ज्यादा दु: ख उन लोगों को होता है. उन्होंने कहा कि यह काला कानून है. इससे दूसरे दल के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने में सुविधा होगी.

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