गौरतलब है कि कि सांसद मेले की सह आयोजक संस्था मी टू वी ने इस संबंध में सोमवार को हाइकोर्ट में मेला आयोजन की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी. निगम की ओर से शर्तें थोपे जाने के कारण यह याचिका दायर की गयी. निगम प्रशासन ने पहले से ही हाइकोर्ट में केवियट दायर कर रखी थी. इस कारण हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन ने मंगलवार को इसकी सुनवायी की.
याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिवक्ता एसके कपूर और अधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलीलें दीं, जबकि आसनसोल नगर निगम के पक्ष में अतिरिक्त महाधिवक्ता लक्ष्मी गुप्ता ने अपनी बात रखी. आसनसोल नगर निगम के मेयर के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए अदालत ने कहा कि मेयर को उक्त मेला स्थल का निरीक्षण फिर से कराना होगा. मेले की अनुमति के आवेदन पर फिर से विचार कर बुधवार को इस मामले में निर्णय लेना होगा. मेयर को वगैर किसी प्रभाव में आये निष्पक्ष और उचित फैसला लेना होगा.