नारदा मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

कोलकाता. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में कार्यनिर्वाही मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे तथा न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में नारदा मामले की सुनवाई पूरी हुई. इस पर फैसला खंडपीठ ने सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को सुनवाई की शुरुआत में ही नारदा न्यूज के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू सैमुअल्स के वकील अरुणाभ घोष ने कहा कि वर्ष 2014 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2017 7:49 AM
कोलकाता. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में कार्यनिर्वाही मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे तथा न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में नारदा मामले की सुनवाई पूरी हुई. इस पर फैसला खंडपीठ ने सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को सुनवाई की शुरुआत में ही नारदा न्यूज के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू सैमुअल्स के वकील अरुणाभ घोष ने कहा कि वर्ष 2014 में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था. पहले इसे तहलका को दिया गया था. बाद में पता चला कि तहलका के मालिक केडी सिंह हैं जो कि खुद तृणमूल सांसद हैं.

इसलिए इसे तहलका को ना देकर 2016 में निजी वेबसाइट पर प्रसारित किया गया. इस कारण स्टिंग ऑपरेशन के बाद इसे प्रसारित करने में विलंब हुआ था. भारत सरकार की ओर से वकील उज्जवल राय ने कहा कि जो वीडियो फुटेज नहीं खोला जा सका उसके लिए नये सॉफ्टवेयर की जरूरत है.

जरूरत पड़ने पर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन वीडियो फुटेज की फाइल खोली जायेगी. सीबीआइ के वकील मोहम्मद अशरफ अली ने कहा कि आइपीसी और सीआरपीसी के मुताबिक सीबीआइ किसी भी मामले की जांच कर सकती है, यदि अदालत उसे निर्देश देती है. इस संबंध में किसी प्रकार की कानूनन बाधा नहीं है. अदालत ने मामले में फैसले को सुरक्षित रखा है. संभावना जतायी जा रही है कि अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है.

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