भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार को जमानत

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार को जमानत दे दी. उन्हें धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने जमानत देने के दौरान मजूमदार को निर्देश दिया कि वह 10-10 हजार रुपये की दो जमानत राशि भरें. इनमें से एक स्थानीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 4, 2017 7:37 AM
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार को जमानत दे दी. उन्हें धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.
न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने जमानत देने के दौरान मजूमदार को निर्देश दिया कि वह 10-10 हजार रुपये की दो जमानत राशि भरें. इनमें से एक स्थानीय बांड होगा.
न्यायमूर्ति बागची ने मजूमदार को यह भी निर्देश दिया कि वह अगले आदेश तक हफ्ते में दो बार जांच अधिकारी से मिलें. अदालत ने गौर किया कि शिकायतकर्ता प्रद्युत हलदर ने आरोप लगाया था कि मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर उनसे और अन्य लोगों से बड़ी रकम लेने के बाद भी उच्चतम न्यायालय में उनका मामला नहीं दायर किया था.
न्यायमूर्ति बागची ने मजूमदार को जमानत देने के दौरान गौर किया कि रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है और उसके निर्देशों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भी एक याचिका दायर की गयी थी. दोनों में शिकायतकर्ता खुद याचिकाकर्ताओं में से एक है.
अधिवक्ता भास्कर सेन और फिरोज एडुल्जी ने दावा किया कि मजूमदार को बाह्य कारणों से झूठे आरोपों में फंसाया गया है. मजूमदार को आपराधिक साजिश, कपट और धोखाधड़ी के आरोपों में 14 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.

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