पश्चिम बंगाल बजट : छोटे कारोबारियों को राज्य सरकार ने दी राहत

20 लाख रुपये तक के कारोबारवाले एसएमइ को नहीं देना होगा वैट अब अलग से जमा नहीं करना होगा वैट ऑडिट रिपोर्ट वैट संबंधी सभी लंबित मामलों का 31 दिसंबर 2017 तक होगा निबटारा राज्य में चार जगहों पर बनेंगे वैट कार्यालय पर्यावरण-बंधु उत्पादों पर नहीं लगेगा कर ।। कोलकाता संवाददाता ।। विमुद्रीकरण के प्रभाव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2017 9:55 PM

20 लाख रुपये तक के कारोबारवाले एसएमइ को नहीं देना होगा वैट

अब अलग से जमा नहीं करना होगा वैट ऑडिट रिपोर्ट

वैट संबंधी सभी लंबित मामलों का 31 दिसंबर 2017 तक होगा निबटारा

राज्य में चार जगहों पर बनेंगे वैट कार्यालय

पर्यावरण-बंधु उत्पादों पर नहीं लगेगा कर

।। कोलकाता संवाददाता ।।

विमुद्रीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान की है. शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने बजट में छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि अब 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को कोई वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) चुकाना नहीं पड़ेगा. साथ ही उन्होंने एसएमइ सेक्टर के उद्योगों को काफी राहत प्रदान की है.

पहले 10 करोड़ रुपये तक का कारोबार करनेवालीं कंपनियों को अलग वैट ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ता था, लेकिन अब से किसी भी कंपनी को वैट ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार ने इस प्रथा को ही खत्म करने का फैसला किया है. इस फैसले से राज्य के 30 हजार से भी ज्यादा छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे.

डॉ मित्रा ने वर्ष 2017-18 के लिए सात करोड़ रुपये घाटे का बजट पेश किया. वर्ष 2017-18 के लिए उन्होंने योजना खर्च के तहत 64,733 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की, जबकि वर्ष 2016-17 में वित्त मंत्री ने 57,905 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की थी.

डॉ मित्रा ने अपने बजटीय भाषण के दौरान कहा कि वैट रिफंड संबंधी जितने भी मामले लंबित हैं, उनका 31 दिसंबर 2017 तक निबटारा कर दिया जायेगा. वित्त मंत्री ने 50 लाख रुपये से कम टर्नओवरवालीं मैनुफैक्चरिंग कंपनियों को भी कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल करने की घोषणा की, जिससे इन कंपनियों को कम से कम वैट चुकाना पड़े.

पहले यह सुविधा सिर्फ 50 लाख रुपये से कम व्यापार करनेवाली कंपनियों के लिए ही लागू था. उन्होंने बताया कि इससे राज्य की 33,000 छोटी मैनुफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा होगा. डॉ मित्रा ने बजट में पर्यावरण-बंधु संबंधी उत्पादों के कर में पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की.

बायो-डीजल, बॉयो-मास ब्रिकेट, सोलर वाटर हीटर, साल पत्ते के बने कप-प्लेट और टेराकोटा के बने टाइल्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही उन्होंने केरोसिन स्टोव, हेयर बैंड, हेयर क्लिप आदि को भी कर मुक्त करने की घोषणा की.

चार जगहों पर बनेंगे वैट कार्यालय

वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने लोगों की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न चार जगहों पर वैट कार्यालय बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में अलीपुरदुआर, पश्चिमांचल में दीघा व महानगर में कसबा और राजारहाट में वैट कार्यालय बनाये जायेंगे. उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित कार्यालय को भी दो शाखाओं में बांटने की घोषणा की. सिलीगुड़ी शाखा के अंतर्गत ही एक और कार्यालय खोला जायेगा.

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