नारद: मांगने पर जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी सीबीआइ
कोलकाता: सीबीआइ की भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा ने कहा कि यदि उससे कहा जायेगा, तो वह नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट कलकत्ता हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी. केंद्रीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन न्यायालय के कहने […]
कोलकाता: सीबीआइ की भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा ने कहा कि यदि उससे कहा जायेगा, तो वह नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट कलकत्ता हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी. केंद्रीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन न्यायालय के कहने पर सीबीआइ ऐसा करेगी. कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच कर रही सीबीआइ पहले ही नारद न्यूज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथ्यू सैमुएल से संपर्क कर चुकी है, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कुछ मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का स्टिंग किया था.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने की समयसीमा बुधवार तक की है. अधिकारी ने साथ ही कहा कि अगर सीबीआइ को लगता है कि आरोपियों ने संज्ञेय अपराध किया है तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इस बीच सीबीआइ ने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सभी सामान और दस्तावेज अपने कब्जे में कर लिये, जो पहले उच्च न्यायालय की निगरानी में थे.
सुप्रीम कोर्ट गयी राज्य सरकार
नारद स्टिंग मामले की सीबीआइ से जांच कराने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. राज्य सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी है. मंगलवार को इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. उधधर, हाइकोर्ट में नारद स्टिंग को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले अमिताभ चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किया है. गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीबीआइ को नारद स्टिंग की प्रारंभिक जांच 72 घंटे में पूरी करने और जरूरत पड़ने पर आरोपियों के खिलाफप्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. मालूम रहे कि 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज पोर्टल नारद की ओर से कुछ वीडियो क्लिप जारी किये गये थे जिसमें राज्य सरकार के कुछ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद कथित तौर पर कैमरे पर एक फर्जी कंपनी को मदद करने की एवज में रिश्वत लेते दिखे थे.
नारद कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगी प्रदेश कांग्रेस
नारद कांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा नारद स्टिंग को लेकर सीबीआइ को जांच का आदेश देने के बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया गया है. इसके बाद ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया गया है ताकि हाइकोर्ट का फैसला कायम रखा जाये. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की ओर से अधिवक्ता व पूर्व मेयर विकासरंजन भट्टाचार्य मामला दायर करेंगे. विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान ने कहा कि अदालत जाने का अधिकार सभी के पास है. कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश की मांग करते हुए राज्य सरकार यदि सर्वोच्च न्यायालय जाती है तो हम भी हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने की मांग पर अदालत जा सकते हैं. कांग्रेस की मांग है कि हाइकोर्ट के तत्वावधान में सीबीआइ जांच की जाये.