कोलकाता ब्यूरो
कोलकाता: रोजवैली चिटफंड मामले के आरोपी व लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्यायको उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी. बंद्योपाध्याय को सीबीआई ने रोजवैली चिटफंड में संलीप्तता के मद्देनजर तीन जनवरी को गिरफ्तार किया गया. उच्च न्यायालय ने सांसद को 25 लाख रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड जमा करने व पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही उन्हें जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने बंद्योपाध्याय की जमानत याचिका पर आठ मई को सुनवाई की थी, लेकिन उस पर निर्णय स्थगित रखा था. बंद्योपाध्याय के वकील ने कोर्ट से दरखास्त की थी कि उनके मुवक्किल चिटफंड मामले से नहीं जुड़े हैं तथा वह गंभीर रूप से बीमार हैं, हालांकि सीबीआई के वकील ने बंद्योपाध्याय की जमानत का विरोध किया था.