गिरफ्तारी के बाद भी कुंतल के बैंक खाते में जमा हुए नियुक्ति भ्रष्टाचार के पैसे
राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व नेता कुंतल घोष को लेकर ईडी ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में बड़ा खुलासा किया है.
ईडी का कोर्ट में दावा
कुंतल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
संवाददाता, कोलकाता
राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व नेता कुंतल घोष को लेकर ईडी ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. बुधवार को ईडी के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि हुगली के पूर्व युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष के बैंक खाते में गिरफ्तारी के बाद भी ””भ्रष्टाचार का पैसा”” आया. इस दिन ईडी ने उनसे जुड़ी जानकारी और दस्तावेज भी कोर्ट में दिये. कुंतल घोष की जमानत का विरोध करते हुए ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने कहा कि तृणमूल के तत्कालीन युवा नेता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उनके बैंक खाते में 1.6 करोड़ रुपये जमा किये गये थे. आरोपी ने अभी तक पैसे के स्रोत के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. इस बीच, कुंतल घोष के वकील का दावा है कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने अदालत में दलील दी कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले के आरोपी मानिक भट्टाचार्य को जमानत मिल गयी है. इसलिए उनके मुवक्किल को भी जमानत दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल पर पैसे लेकर नौकरी दिलाने का आरोप है, लेकिन इसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पायी है. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल कुंतल घोष डेढ़ साल से जेल में हैं. ऐसे में जमानत मिलने पर सबूत मिटाना उनके लिए संभव नहीं है.कोर्ट ने ईडी से जानना चाहा कि मामले की पिछली सुनवाई में कुंतल घोष के खिलाफ क्या सबूत मिले, उन्हें जमानत देने में कहां बाधाएं हैं. इसे लेकर ईडी ने कोर्ट में कई दस्तावेज पेश किये. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कुंतल की जमानत मामले की सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जनवरी 2023 को करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद हुगली के बालागढ़ निवासी पूर्व तृणमूल युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था. इससे पहले कुंतल घोष ने जमानत के लिए हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद फिर से कलकत्ता हाइकोर्ट में अपील की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है