Loading election data...

Anubrata Mondal : दुर्गापूजा से पहले अनुब्रत मंडल को मिली गौ तस्करी मामले में जमानत

Anubrata Mondal : बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई. पूजा से पहले केस्टो बीरभूम लौट रहे हैं.

By Shinki Singh | September 20, 2024 5:31 PM

Anubrata Mondal : पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई. इससे पहले अनुब्रत को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई थी. इस बार ईडी मामले में उनकी जमानत भी हो गई. नतीजतन, इस बार वह तिहाड़ जेल से रिहा होने वाले हैं. पूजा से पहले केस्टो बीरभूम लौट रहे हैं. कुछ दिन पहले अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल को भी जमानत मिल गई थी. अदालत के निर्देश से संबंधित दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को उनके तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना है.

साेमवार को तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना

अनुब्रत मंडल के दुर्गापूजा के पहले ही बीरभूम स्थित घर वापसी की संभावना है. इसके पहले गत 30 जुलाई को तृणमूल नेता मंडल को सीबीआई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. चूंकि, ईडी के मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें तिहाड़ जेल से मुक्ति नहीं मिल पायी. मंडल के पहले उनकी बेटी सुकन्या को भी जमानत मिल चुकी है. अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकन्या की जमानत को मंजूरी दी थी. वर्ष 2022 के अगस्त में बीरभूम के नीचुपट्टी इलाका स्थित मंडल के आवास से सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

Bengal Flood : ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, डीवीसी के साथ समझौतों को तोड़ने की दी चेतावनी

ईडी ने वर्ष 2023 में अनुब्रत मंडल को किया था शोन अरेस्ट

सीबीआई के बाद ईडी ने वर्ष 2023 में मंडल को शोन अरेस्ट किया था. इसके बाद वह दिल्ली ले जाये गये थे. ईडी की हिरासत में रहने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. मंडल के बाद ईडी ने उनकी बेटी सुकन्या को भी गिरफ्तार किया था. मंडल ने दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के मामलों में जमानत के लिए अदालत की ओर रुख किया था. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, ईडी के मामले में जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई और तृणमूल नेता को इस मामले में भी राहत मिली.

Also Read : Kolkata Doctor Murder: ममता बनर्जी के आवास पर चली लंबी बैठक, जूनियर डॉक्टरों ने रखी पांच सूत्री मांग

Next Article

Exit mobile version