पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की एपीडीआर की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है, क्योंकि प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ एक निजी संस्था है.
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आगामी कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी थी. एपीडीआर ने अदालत में दावा किया था कि उसे 28 जनवरी से साल्टलेक में आयोजित होने वाले 48वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है, एपीडीआर ने अदालत से स्टॉल लगाने की अनुमति देने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है, क्योंकि प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ एक निजी संस्था है. प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ, जो वार्षिक पुस्तक मेला आयोजित करता है, के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास नियमित पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक मेला प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए है और याचिकाकर्ता दोनों में से कोई नहीं है.
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