Loading election data...

सार्वजनिक स्थानों पर छह माह तक हथियार ले जाने पर लगी रोक

यह पाबंदी कोलकाता पुलिस आयुक्त के निर्देश पर लगायी गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 1, 2024 12:53 AM

कोलकाता. एक सितंबर से अगले साल 28 फरवरी तक कोलकाता पुलिस के दायरे में आनेवाले इलाकों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तलवार, भाले, लाठियां, बंदूकें या अन्य हथियार ले जाने पर रोक लगायी गयी है. यह पाबंदी कोलकाता पुलिस आयुक्त के निर्देश पर लगायी गयी है. पुलिस की ओर जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 991 दिनांक 13 जुलाई, 1962 से संलग्न अनुसूची-1 के तहत छूट प्राप्त लोगों या पुलिस आयुक्त, कोलकाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिये गये परमिट के धारक या शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के तहत लाइसेंस द्वारा कवर किये गये हथियारों पर लागू नहीं होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version