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एयरपोर्ट इलाके में अगर स्काई लालटेन उड़ाया, तो खैर नहीं

कालीपूजा व दीपावली के दिन एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन (फानूस) उड़ाने वालों की खैर नहीं.

पकड़े जाने पर हो सकती है दो माह की जेल, जुर्माना भी लगेगा

संवाददाता, कोलकाता

कालीपूजा व दीपावली के दिन एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन (फानूस) उड़ाने वालों की खैर नहीं. ऐसा करते पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट व आसपास के इलाकों में फानूस उड़ाने से फ्लाइटों को टेकऑफ और लैंडिंग में परेशानी होती है. इसके मद्देनजर छह साल पहले ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट व उसके आसपास के इलाकों में फानूस उड़ाने पर पाबंदी लगा दी थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट इलाके में फानूस बैन है. इसे उड़ाते या बेचते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. पुलिस की टीम इलाकों में विशेष निगरानी रख रही है.

एनएससीबीआइ एयरपोर्ट, नारायणपुर, बागुईहाटी और एयरपोर्ट थाना क्षेत्र सहित बिराटी, मध्यमग्राम, दमदम, राजारहाट, न्यूटाउन समेत तमाम अंचलों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. यदि फानूस से आग लगने की घटना होती है, तो पश्चिम बंग फायर सर्विस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. इसके तहत कम से कम दो माह की जेल और 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. अन्य कई धाराओं के तहत छह माह की जेल व एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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