Bengal Crime News : पश्चिम बंगाल के तिलजला में सात साल के बच्चे से यौन शोषण और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. अलीपुर की विशेष POCSO अदालत में मामले का फैसला सुनाया गया है. यह घटना मार्च 2023 में तिलजला में हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को सभी आरोपों के सबूत मिले हैं, जिन 45 गवाहों ने आलोक कुमार के खिलाफ गवाही दी. जज ने यह भी कहा, बच्ची को उसकी यौन इच्छा के लिए घर में जबरदस्ती रखा गया था. जज ने पूरी घटना को क्रूर अपराध करार दिया.
जानें क्या घटी थी घटना?
पिछले साल 26 मार्च 2023 की घटना है. बच्ची का शव पड़ोसी के घर से बरामद हुआ था. बच्ची का शव हाथ, पैर और चेहरा बंधा हुआ तिलजला से बरामद किया गया. घटना को लेकर तिलजला में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था.आलोक कुमार नाम का शख्स तिलजला थाना क्षेत्र के श्रीधर रॉय रोड का रहने वाला है. जांच में पता चला कि कूड़ा डालकर फ्लैट पर लौटते समय आरोपी बच्चे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसकी हत्या कर दी गई.
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बच्ची की हत्या की गई थी क्रूर तरीके से
लोक अभियोजक माधवी घोष ने बताया कि अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप तय किये जाने के बाद एक साल के भीतर सुनवाई पूरी कर ली गयी.अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बच्ची की मां को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, शव पर धारदार हथियार से किए गए घाव और दुष्कर्म के बाद गला घोंटने के निशान थे.
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