Calcutta High Court : काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार, डॉक्टरों के ‘द्रोही कार्निवल’ को मिली कोर्ट की मंजूरी

Calcutta High Court : .न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.

By Shinki Singh | October 15, 2024 4:42 PM
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Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मध्य कोलकाता के रानी रासमणि एवेन्यू के निकट ‘द्रोह’ कार्निवल के आह्वान के बीच कोलकाता पुलिस द्वारा रेड रोड में ‘पूजा कार्निवल’ के आयोजन को लेकर इसके आस पास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी थी. कोलकाता पुलिस के इस फैसले के खिलाफ चिकित्सकों के एक प्रमुख संगठन व डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार

मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट में अवकाशकालीन बेंच के न्यायाधीश रवि कृष्ण कपूर ने कोलकाता पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति को खारिज करते हुए जूनियर चिकित्सकों के द्रोह कार्निवल को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कार्निवल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा धारा 163 लागू करने का नोटिस असंगत है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या वे इस द्रोह कार्निवल के विरोध में हैं या इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं.

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सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार : कोर्ट

इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि यदि द्रोह कार्निवल बुधवार को आयोजित हो तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया. लेकिन अदालत ने राज्य सरकार के प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया.न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है. न्यायाधीश ने कहा कि रेड रोड और रानी रासमणि रोड के बीच बैरिकेड्स लगाये जायेंगे और अन्य जगहों से बैरिकेड्स हटाने होंगे.

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