कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा जिले में एक मामले की जांच में लापरवाही के आरोप पर थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. हावड़ा में हुए अग्निकांड की एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने थाना प्रभारी को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने हावड़ा पुलिस कमिश्नर को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या किसी अन्य पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई लापरवाही हुई है. शिकायतकर्ता मोहम्मद बारिक ने आरोप लगाया कि उसके भाई मोहम्मद आरिफ ने दुश्मनी के कारण उसकी कपड़ा दुकान में आग लगा दी, जिसमें कुल आठ लाख रुपये की क्षति हुई है. लेकिन अक्टूबर 2023 में आग लगने की घटना के बाद स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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