Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों तक हुई लगातार भारी बारिश व उसके बाद डीवीसी द्वारा छोड़े गये पानी की वजह से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है. इसकी वजह से दक्षिण बंगाल के 10 जिलों के लगभग 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. अब इस घटना को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि तीन जिलों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या कदम उठाए हैं.
राज्य सरकार को 3 अक्टूबर तक कोर्ट में देनी होगी रिपाेर्ट
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को 3 अक्टूबर को यह बताना होगा कि पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ही राज्य से यह जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है.
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हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अब 3 अक्टूबर को
भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से सुशांत जाना ने हाइकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में कहा था कि प्रत्येक वर्ष बारिश के बाद आने वाली बाढ़ की वजह से उनका जनजीवन प्रभावित होता है. ऐसे में उनकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है. क्योंकि बाढ़ आने के बाद प्रत्येक वर्ष उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी.
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