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हाइकोर्ट के आदेश के बाद 30 दिनों के अंदर केस रिकॉर्ड भेजने होंगे

कलकत्ता हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि हाइकोर्ट से आदेश मिलने के 30 दिनों के अंदर ट्रायल कोर्ट को किसी भी मामले के केस रिकॉर्ड संबंधी सभी जानकारी हाइकोर्ट में भेजनी होगी. इस संबंध में जस्टिस जयमाल्य बागची और न्यायाधीश शुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने कहा कि उन्होंने हाइकोर्ट से आदेश मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा केस रिकॉर्ड भेजने में देरी करने की प्रवृत्ति देखी है और इसके कारण पेपर बुक तैयार करने में देरी हुई है, जिससे मामले की सुनवाई लंबित हुई.

हाइकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड भेजने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है, इसलिए अब समय-सीमा तय की जा रही है. हाइकोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर भौतिक रूप से ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड भेजेगा. देरी होने की स्थिति में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेगा. भौतिक रूप में भेजने के अलावा, विभाग से कम्युनिकेशन पर ट्रायल कोर्ट तुरंत उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की स्कैन की गयी प्रति भी भेज सकता है. विभाग ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर उसका निरीक्षण करेगा. यदि पीठ ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड को सुधारने का निर्देश देती है, तो संबंधित पीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा किया जायेगा.

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