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Supreme Court : कोलकाता डाॅक्टर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने क्या कहा, यहां जानें पूरा अपडेट

Supreme Court : उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में अगली सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई शुरु हो गई है.भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने उच्चतम नयायालय को बताया कि कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच गंभीरता से जारी है. उच्चतम न्यायालय ने जांच में अब तक हुई प्रगति पर का सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट देखी.

कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर वस्तु-स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने कहा, सीबीआई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है ़ उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच पर तीन सप्ताह के भीतर आगे की वस्तु-स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को कहा था कि वह दुष्कर्म-हत्या मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल वस्तु स्थिति रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से परेशान है, लेकिन विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी खुलासे से जांच खतरे में पड़ सकती है.

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सुप्रीम काेर्ट ने काेलकाता पुलिस को लगाई थी फटकार

नौ सितंबर को, शीर्ष अदालत ने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में उसके समक्ष पेश रिकॉर्ड से ‘चालान’ की गैरमौजूदगी पर चिंता व्यक्त की थी और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. यह ‘‘चालान’’ प्रशिक्षु चिकित्सक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था.शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए इसे ‘‘बेहद परेशान’’ करने वाला कहा था, और आगे के घटनाक्रम तथा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे.

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अगली सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में अगली सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को उन कदमों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया, जिससे कि अस्पतालों, थानों में नागरिक स्वयंसेवकों को तैनात न किया जाए.उच्चतम न्यायालय ने नागरिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया, नियुक्तियों और योग्यताओं पर विवरण मांगा है.

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