उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर पुलिस ने उठाया कदमसंवाददाता, कोलकाता कोलकाता पुलिस के दायरे में आने वाले तमाम इलाकों में मौजूद अस्पतालों और स्कूलों में अब सिविक वॉलंटियर की तैनाती नहीं होगी. कोलकाता पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में करीब 29 सिविक वाॅलंटियर ड्यूटी पर थे. इन्हें अब हटा लिया गया है. स्कूलों के पास तैनाती से भी सिविक वॉलंटियर हटा लिए गये हैं. दरअसल आरजी कर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका पर सवाल उठा था. उसके बाद ही कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर से यह निर्णय लिया गया कि सिविक वॉलंटियर्स की सेवाएं अस्पतालों और स्कूलों की सुरक्षा में नहीं ली जायेगी. गौरतलब है कि गत मंगलवार को आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उस दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैनात किये गये सिविक वॉलंटियर की नियुक्तियों पर सवाल उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की है रिपोर्ट: प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार से सिविक वॉलंटियर की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट भी तलब की. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल व थानाें में सिविक वॉलंटियर की तैनाती नहीं की जा सकती. इस आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, इसकी जानकारी उसे हलफनामा के रूप में मामले की अगली सुनवाई के दिन अदालत में देनी होगी. आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआइ मामले की जांच कर रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है