पश्चिम बंगाल : कोयला तस्करी मामले में इस बार भी नहीं हो सका आरोप गठन …

पश्चिम बंगाल : आसनसोल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. उस दिन जज ने सीबीआई को इस मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था.

By Shinki Singh | August 9, 2024 5:09 PM
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आसनसोल, संतोष विश्वकर्मा : कोयला तस्करी मामले में एक बार फिर अदालत में आराेप गठन नहीं हो सका. आसनसोल सीबीआई कोर्ट में शुक्रवार को आरोप तय करने वाली थी पर वह नहीं हुआ. इसका कारण आरोपपत्र में नामित 50 आरोपियों में से एक आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हाे सका. कोर्ट सूत्रों के मुताबिक उसका नाम समशेर हुसैन है. उनके वकील ने उस दिन कोर्ट में कहा, मेरा मुवक्किल शारीरिक रूप से बीमार है. इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके. उन्होंने आरोप पत्र में एक निजी कंपनी की ओर से अपने परिसमापक के लिए भी आवेदन किया था.

मामले की अगली सुनवाई होगी 7 सितंबर को


उन्होंने आवेदन में कहा, यह कंपनी दिवालिया हो चुकी हैं. इस संबंध में अदालत को सूचित करने के लिए कहा गया था. उनकी अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली. कुल मिलाकर इस दिन इस मामले पर कोई सवाल-जवाब या सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार आसनसोल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. उस दिन जज ने सीबीआई को इस मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था. साथ ही सभी को उस दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि निजी कंपनी के दिवालिया के आवेदन पर उस दिन सुनवाई की जायेगी.

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मामले का चार्ज तीन जुलाई को होना था गठित


साथ ही आरोपपत्र में नामित मामले के सभी दस्तावेज उनके वकीलों को दे दिये गये. पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकीलों ने आरोप पत्र की प्रतियों के लिए आवेदन किया था. आखिरकार आज दे दिया गया.सीबीआई कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, उस दिन कोर्ट में अनूप माजी उर्फ ​​लाला समेत कुल 49 लोग मौजूद थे.आसनसोल कोर्ट के दो वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चटराज ने कहा कि आरोप तय होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जज ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. पहले इस मामले का चार्ज तीन जुलाई को गठित होना था. लेकिन उस दिन यह संभव नहीं हो सका क्योंकि दो कोयला व्यापारी तारकेश्वर मंडल और मेजर सकील गढ़जिर मौजूद थे. इन दोनों का नाम सीबीआई द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में है.

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