कोयला तस्करी : 49 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय
कोयला तस्करी मामले में मंगलवार को चार्जशीट में नामजद 50 लोगों और कंपनियों में से एक आरोपी विनय मिश्रा को छोड़कर सभी के खिलाफ अदालत में आरोप तय कर दिये गये.
21 जनवरी से शुरू होगा ट्रायल, मामले में कुल 50 आरोपी हैंसंवाददाता, आसनसोलकोयला तस्करी मामले में मंगलवार को चार्जशीट में नामजद 50 लोगों और कंपनियों में से एक आरोपी विनय मिश्रा को छोड़कर सभी के खिलाफ अदालत में आरोप तय कर दिये गये. कुल सात केटेगरी में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ. अनूप माजी उर्फ लाला के खिलाफ आइपीसी की धारा 379/414/411/420/471/120बी और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा आठ के तहत, रत्नेश वर्मा के खिलाफ आइपीसी की धारा 379/414/420/471/120बी और भष्टाचार अधिनियम की धारा आठ के तहत, विकास मिश्रा के खिलाफ आइपीसी की धारा 420/120बी के तहत, जयदेव मंडल, निरोधबरन मंडल, गुरुपद माजी और नारायण खरका के खिलाफ आइपीसी की धारा 379/420/414/120 बी के तहत, 20 अवैध खननकारियों पर भी 379/420/414/120बी के तहत चार्जफ्रेम हुआ है. हालांकि जयदेव, गुरुपद, नारायण तथा निरोधबरन पर षड्यंत्र रचने का अलग मामला है. सबसे अहम 12 सरकारी कर्मचारियों पर आइपीसी की धारा 409/420/120बी और भष्टाचार अधिनियम की धारा 7/13(2) के तहत और दस निजी कंपनियों के खिलाफ 411/414/120बी के तहत आरोप तय हुए हैं. सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. तीन आरोपियों ने वर्चुअल पेशी के जरिये खुद को निर्दोष बताया. एक आरोपी विकास मिश्रा की पेशी जेल से हुई और दो की पेशी अस्पताल से हुई. बाकी 46 आरोपियों ने अदालत में जज के समक्ष खुद को निर्दोष बताया. अदालत ने 21 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. इसी दिन से मामले में ट्रायल शुरू होगा. मामले में कुल 354 गवाह हैं.
क्या है मामला
गौरतलब है कि 27 नवंबर 2020 को सीबीआइ एसीबी कोलकाता ने अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में कुल 42 जगहों पर एकसाथ छापेमारी की थी. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. इस मामले में सीबीआइ ने जांच के बाद एक मुख्य सहित दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किये हैं. जिसमें 10 निजी कंपनियों सहित कुल 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है. एक आरोपी विनय मिश्रा देश से बाहर भाग गया है. जिसकी तलाश सीबीआइ कर रही है. उसे अदालत में भगोड़ा घोषित कर दिया गया. कुल 49 के खिलाफ आरोप गठन करने को लेकर काफी दिनों से प्रक्रिया चल रही थी. अदालत ने जांच एजेंसी को कई बार फटकार लगाते हुए कहा कि जांच को जल्द समाप्त करें, अनंतकाल तक प्रक्रिया नहीं चल सकती है. आखिरकार सीबीआइ ने फिलहाल जांच प्रक्रिया पूरी करके आरोपपत्र दाखिल कर दिया. जिसपर मंगलवार को चार्जफ्रेम हो गया.चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया पूरी
एक आरोपी विनय मिश्रा देश से भागा हुआ हैअदालत ने विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित कर रखा है49 में से तीन आरोपियों की हुई वर्चुअल पेशीसीबीआइ ने 27 नवंबर 2020 को दर्ज किया था मामलाडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है