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जोगेश चंद्र : पूर्व छात्रों के प्रवेश पर दोनों कॉलेज की परिचालन समिति ले सकती है फैसला

उन्होंने कहा कि परिस्थिति के मुताबिक उनके प्रवेश पर निषेधाज्ञा पर भी समिति फैसला ले सकती है.

पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट जानेवाले छात्र-छात्राओं को धमकाने के मामले पर न्यायाधीश ने पुलिस को कार्रवाई करने का दिया निर्देश कोलकाता. जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज व डे कॉलेज के परिसर में पूर्व छात्रों के बिना बाधा के आने-जाने को लेकर बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने नया निर्देश जारी किया. न्यायाधीश जय सेनगुप्त ने कहा कि दोनों ही कॉलेजों की परिचालन समिति उनके प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत फैसला ले सकती हैं. उन्होंने कहा कि परिस्थिति के मुताबिक उनके प्रवेश पर निषेधाज्ञा पर भी समिति फैसला ले सकती है. अदालत के निर्देश पर दोनों ही कॉलेजों में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ. इसकी जानकारी भी अदालत को दी गयी. पूजा की अनुमति के लिए मामला दायर करने को लेकर कुछ पूर्व छात्र व बाहरी लोग धमकी दे रहे हैं. इसे लेकर अलग से शिकायत दर्ज करायी गयी. इसे लेकर न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी नयी शिकायत आती है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दें. पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी. सरस्वती पूजा को लेकर जो विवाद हुआ था, इसे लेकर राज्य की ओर से रिपोर्ट भी अदालत में जमा की गयी. न्यायाधीश ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना शोभनीय नहीं है. पठन-पाठन में कोई बाधा न आये, इस पर नजर रखनी होगी. मामलाकारियों ने बताया कि लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं को धमकी दी जा रही है. उन्हें डराने की कोशिश हो रही है. यह सुन कर न्यायाधीश ने कहा कि जिन्हें धमकी मिल रही है, वे अविलंब चारू मार्केट थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस को आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी होगी. यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी. न्यायाधीश ने दोनों ही कॉलेज के अध्यक्षों को दिये गये अधिकार का उल्लेख किया. मामले की सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक पूर्व छात्र-छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश के मामले में अध्यक्ष कानूनी कदम उठा सकते हैं.

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