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दुष्कर्म रोधी व्यापक कानून लाने की है जरूरत : अभिषेक

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव का दावा : देश में हर 15 मिनट में हो रही दुष्कर्म की घटना

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव का दावा : देश में हर 15 मिनट में हो रही दुष्कर्म की घटना कोलकाता. सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि समयबद्ध तरीके से बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की जरूरत है. राज्य विधानसभा ने मंगलवार को दुष्कर्म रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि देश में हर 15 मिनट में दुष्कर्म की एक घटना हो रही है, जिससे ऐसे कानून की मांग में इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा : हर 15 मिनट में दुष्कर्म की एक घटना के भयावह आंकड़े को देखते हुए, समयबद्ध तरीके से दुष्कर्म रोधी व्यापक कानून लाने की मांग पहले से कहीं अधिक आवश्यक है. बंगाल अपने दुष्कर्म रोधी विधेयक से इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है. केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आगामी संसद सत्र में अध्यादेश या बीएनएसएस संशोधन के जरिये निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय त्वरित गति से मिले और मुकदमे की सुनवाई और दोष साबित होने पर फैसला 50 दिन में हो. सांसद बनर्जी ने हैशटैग ‘बंगाल शोज द वे’ के साथ दावा किया कि राज्य इस तरह का कानून पारित करने में अग्रणी रहा है. अपराजिता महिला व बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) 2024 पेश किये जाने के बाद सीएम ने विधानसभा में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और दोषी की सजा बढ़ाना है. उन्होंने कहा : दुष्कर्म मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है.

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