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किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी करार, हुई चार साल की सजा

मोचीपाड़ा इलाके में रहनेवाली एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई पूरी कर दोषी करार दिये गये शीतल हाजरा नामक शख्स को गुरुवार को कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट की पॉक्सो अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनायी है.

कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना भी

जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा का निर्देश

संवाददाता, कोलकाता

मोचीपाड़ा इलाके में रहनेवाली एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई पूरी कर दोषी करार दिये गये शीतल हाजरा नामक शख्स को गुरुवार को कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट की पॉक्सो अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनायी है.

घटना 10 नवंबर 2020 की है. सरकारी वकील मौसमी राय चौधरी ने बताया कि किशोरी के साथ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इसकी जांच में पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत में कुल 11 लोगों की गवाही दी.

इसके बाद आरोपी शीतल हाजरा को दोषी करार देते हुए उसे अदालत ने चार साल कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा होगी. सरकारी वकील ने बताया कि साथ ही कोर्ट ने नाबालिग को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया.

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