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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पार्थ की जमानत अर्जी पर शपथपत्र

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मामले में इडी से हलफनामा मांगा है.

शिक्षक नियुक्ति घोटाला. एक सप्ताह में इडी जमा करे हलफनामासंवाददाता, कोलकातासुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मामले में इडी से हलफनामा मांगा है. शिक्षक नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी इडी से एक सप्ताह के अंदर हलफनामा मांगा है. मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. मामले की सुनवाई के दौरान इडी के एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए समय की मांग की और कहा कि शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से हलफनामा मांगा. इससे पहले, कलकत्ता हाइकोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने से इंकार कर दिया था. हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वकील ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व अणुब्रत मंडल सहित अन्य को मिली जमानत का हवाला दिया था. गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी को इडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था. इडी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी कहे जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

इडी ने पार्थ-अर्पिता के अलावा छह कंपनियों के निदेशकों को बनाया है आरोपी :

इडी ने 172 पेज की चार्जशीट में पार्थ चटर्जी और अर्पिता के अलावा छह कंपनियों के निदेशकों को आरोपी बनाया है. इडी ने 48.22 करोड़ रुपये अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले दो फ्लैटों से जब्त किये थे. इसके अलावा 49.80 करोड़ रुपये ओर पांच करोड़ रुपये से अधिक से आभूषणों सहित इडी ने अभी तक 103.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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