सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है

By Prabhat Khabar News Desk | September 9, 2024 8:54 PM
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कोलकाता/नयी दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है. सांसद व उनकी पत्नी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में इडी के समन को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एक पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया. पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. शीर्ष अदालत ने तृणमूल सांसद और उनकी पत्नी की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि धन शोधन के मामले में इडी उन्हें दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती. बनर्जी दंपती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा था कि इडी उनके मुवक्किलों को दिल्ली में उनसे पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी नहीं कर सकता. यदि उनके मुवक्किल से पूछताछ करना चाहती है, तो यह कोलकाता स्थित उनके आवास पर होनी चाहिए. कानून के अनुसार उन्हें सिर्फ कोलकाता (जहां अपराध होने का आरोप है) में पेश होने के लिए कहा जा सकता है, न कि नयी दिल्ली में. दूसरी तरफ इडी ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया था कि धन शोधन निवारण कानून की धारा 50 सीआरपीसी की धारा 160 के समरूप नहीं है, ऐसे में मौजूदा मामले में पीएमएलए के प्रावधान लागू होने चाहिए.

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