कोर्ट का पूर्व आइपीएस अफसर को रक्षाकवच देने से इंकार

Court refuses to give security cover to former IPS officer

By Prabhat Khabar News Desk | October 4, 2024 1:44 AM
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संवाददाता, कोलकाता

राज्य के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने उन्हें फिलहाल कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि अभी इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा. साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता व राज्य सरकार से मामले में हलफनामा मांगा है. पूर्व आइपीएस अधिकारी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहते थे. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह क्या कहना चाहते थे, वह महत्वपूर्ण नहीं है. उन्होंने क्या कहा यह महत्वपूर्ण है. अदालत सभी के लिए समान है.

गौरतलब है कि आरजी कर की घटना के विरोध में 18 सितंबर को प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित एक गोष्ठी में यौनकर्मियों के विषय में विवादित टिप्पणी की थी. इसे लेकर कोलकाता पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया है, जिसे खारिज करने की मांग करते हुए पूर्व आइपीएस अधिकारी ने हाइकोर्ट का रुख किया है.

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