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चरस के साथ अरेस्ट हुआ ड्रग्स सप्लायर दोषी करार

1.2 किलो चरस के साथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक ड्रग्स सप्लायर को अलीपुर कोर्ट ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को सजा का ऐलान किया.

कोलकाता.

1.2 किलो चरस के साथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक ड्रग्स सप्लायर को अलीपुर कोर्ट ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को सजा का ऐलान किया.

घटना 21 जून 2018 को तिलजला के पिकनिक गार्डन रोड में हुई थी. वहां गैरी विक्टर डी लैंग नामक एक शख्स को पुलिस ने 1.2 किलो चरस के साथ पकड़ा था. इस मामले में विशेष सरकारी वकील प्रसेनजीत पाल ने कहा कि जब्त चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बतायी गयी थी. लालबाजार के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने उस व्यक्ति के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

सुनवाई के दौरान अदालत में कुल आठ लोगों ने गवाही दी, जिसके बाद अदालत ने गैरी विक्टर डी लैंग को दोषी पाया और उसे 10 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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